कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत हिमाचल सरकार ने 24 मार्च, 2020 से पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया था, जिसके उपरांत जिला दंडाधिकारियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत संबंधित जिलों में कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी किए थे।
राज्य सरकार के एक अधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि जिला दंडाधिकारी अपने जिलों में दो महीनों से अधिक समय के लिए कर्फ्यू लागू नहीं कर सकते हैं। कर्फ्यू में दो महीने की अवधि 24 मइर् को पूरी हो गई है, लेकिन राज्य में कोरोना महामारी पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। इसलिए यह महसूस किया गया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कर्फ्यू में आगामी विस्तार देना पड़े।
प्रवक्ता ने कहा कि 23 मई, 2020 को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जिला दंडाधिकारियों को धारा-144 के अंतर्गत संबंधित जिलों में स्थिति की आवश्यकता के अनुसार 30 जून, 2020 तक कर्फ्यू बढ़ाने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया था।
उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में 31 मई, 2020 तक कर्फ्यू लागू है और उसके उपरांत जिला दंडाधिकारी इस मामले में आगामी निर्णय लेंगे। उधर, प्रदेश सरकार से मिली इन शक्तियों के बाद हमीरपुर और सोलन जिला के उपायुक्तों ने अपने-अपने जिला में 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने का ऐलान सोमवार को ही कर दिया।