राजधानी शिमला में अब बिना मास्क के घरों से निकलने वालों की अब खैर नहीं। बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थानों पर या बाजारों में निकलने वालों को एक हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। डीसी अमित कश्यप ने ये आदेश जारी किए हैं। शिमला जुर्माना लगाने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। बता दें कि प्रदेश सरकार कोरोना के नियमों के उल्लंघन पर सख्ती करने के लिए अध्यादेश लाकर नया कानून बनाने जा रही है।
हालांकि, इस बार की कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला नहीं हो पाया। अब जिला उपायुक्त अपने स्तर पर नियमों में सख्ती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनलॉक की स्थिति में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यह आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इसका सभी को पालन करना होगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। कहा कि जिले में यदि काई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर निकलता है या फिर मास्क सही ढंग से नहीं लगाया है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे लोगों को एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। कहा कि यह निर्णय आम लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने और मास्क पहनने की अनिवार्यता एवं अन्य मानकों की अनुपालना को व्यावहारिक रूप में लागू करने के लिए लिया गया है। कहा कि मास्क पहनते हुए मुंह और नाक को ढकना अनिवार्य होगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि निरंतर हाथों को साबुन से धोते रहें और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें।