बैंकों से लोन लेकर घर खरीदने वालों को बजट में राहत मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने की संभावना है।
सूत्रों का कहना है कि होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट देकर सरकार की नोटबंदी के बाद मिडिल क्लास को राहत और रियल एस्टेट सेक्टर को ताकत देने की कोशिश है। बताया जा रहा है कि होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट 50,000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। गौरतलब है कि फिलहाल सामान्य मामलों में 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट की समय सीमा 31 मार्च, 2017 से आगे बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल 35 लाख रुपये तक के लोन के ब्याज पर 2,50,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। साथ ही इंडस्ट्री होमलोन पर अलग से छूट चाहती है, क्योंकि अभी मूल रकम पर छूट भी 80सी में ही शामिल है।