पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 को बढ़ा दिया गया है. इस बाबत गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई. इसमें भी घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है. हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी. मेट्रो पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे. रेस्त्रां, स्कूल और जिम को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.इस बार अधिकारीयों को लेकर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। लॉक-डाउन में कोई भी गलती पाई गयी और कोई अधिकारी जिम्मेदार पाया गया तो उन पर भी सख्त करवाई की जाएगी।
लॉकडाउन-4 में क्या रहेगा बंद और किसकी होगी इजाजत
लॉकडाउन-4 में मेट्रो, स्कूल- कॉलेज और हवाई सेवा बंद रहेगी. हालांकि दो राज्य आपसी सहमति से बसें और निजी वाहनों को चला सकते हैं.
स्पोर्ट कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुल सकते हैं, लेकिन दर्शकों को इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी. लॉकडाउन-4 के दौरान शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे के बीच सिर्फ जरूरी सर्विस को छोड़कर बाकी किसी भी तरह की व्यक्तिगत मूवमेंट प्रतिबंधित है.
अपने इलाके में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए धारा 144 लगाए जाने का पूरा अधिकार स्थानीय प्रशासन को दिया गया है. सीनियर सिटीजन, 10 साल से कम के बच्चों का सामान्यतः बाहर निकलना बंद ही रहेगा.
लॉकडाउन-4 में सभी राजनीतिक सभाओं और वैवाहिक सभाओं पर भी रोक लगाई गई है. लॉकडाउन-4 के दौरान पूल, मॉल, रेस्तरां (होम डिलीवरी को छोड़कर), जिम भी बंद रहेंगे.
कंटेन्मेंट जोन में अब भी कड़ा प्रतिबंध जारी रहेगा. सामान्यतः घरों के बाहर मूवमेंट बंद रहेगा. केवल एसेंशियल सामानों की सप्लाई होगी. रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के बारे में फैसला अब राज्य सरकारें करेंगी.
Ministry of Home Affairs (MHA) issues guidelines on measures to be taken by Ministries/Departments of Government of India, State Governments/UT Governments & State/UT authorities for containment of COVID19. #LockDown4 will remain in effect till 31st May 2020. pic.twitter.com/10WnwnWfte
— ANI (@ANI) May 17, 2020
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना है उसपर जुर्माना लगेगा. दुकानों में 2 गज की दूरी का पालन करना होगा और 5 आदमी से ज्यादा लाइन में नहीं इकट्ठा होंगे.
सार्वजनिक स्थलों और परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना लागू रहेगा. शादियों में 50 आदमी और मौत पर 20 आदमी से अधिक इकट्ठा नहीं होंगे.
दुनियाभर में कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने का अक प्रभावी कदम लॉकडाउन को ही माना जा रहा है. ऐसे में भारत की 1.3 अरब की आबादी 24 मार्च से लॉकडाउन मे है. अब आज यानी 17 मई को लॉकडाउन-3 के खत्म हो जाने के बाद गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन-4 का ऐलान किया है और इसे तक बढ़ाने का आदेश दिया है.
बसों की आवाजाही पर राज्य करेंगे फैसला
कोरोना लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है.साथ ही स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे. नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी. सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी.
इधर, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/ महानिदेशकों से चर्चा करेंगे.
Author: Viral Bharat
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