मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलवाने में बीजेपी ने अपना पहला वादा पूरा किया है, प्रधानमंत्री मोदी और BJP के एजेंडा पे ट्रिपल तलाक जैसे अमानवीय पक्ष को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिछल कुछ समय से सुनवाई चल रही थी जिसे आज 5 जजों की समिति ने अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया है ! इस न्योचित आदेश से मुस्लिम महिलाओं में ख़ुशी की लहार दौड़ रही है…मुस्लिम महिलाओं ने इसे अपनी आज़ादी और हक माना है साथ ही कहा है की आज BJP और मोदी जी के कारण हमारी हकों की लड़ाई पूरी हुई है ! एक तरह से देखा जाए तो मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक मामले में बड़ी भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है और मुस्लिम वोट बैंक में जबरदस्त सेंध मार दी है |
सुप्रीम कोर्ट ने के तीन जजों जस्टिस कुरियन, जस्टिस जोसेफ, जस्टिस नरीमन और जस्टिस ललित इन तीनों ने बहुत से तलाक को गैर संवैधानिक और मनमाना करार दिया और इसे खारिज कर दिया। इन तीनों जजों ने तीन तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया। जजों ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है।
Author: Viral Bharat
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