हिमाचल/शिमला :
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में निर्दलीय विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ के खंडपीठ में इस मामले पर सुनवाई की. निर्दलीय विधायक कृष्ण लाल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह, जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील रखी.
वादी और प्रतिवादी पक्ष को सुनने के बाद खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा ने भी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका (Intervention Petition) दायर की थी. इस याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया था कि उन्हें भी इस मामले में सुना जाए. कांग्रेस विधायकों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय में तीनों निर्दलीय विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर भी याचिका दायर की है. इसी मामले को लेकर विधायक हरीश जनारथा चाहते थे कि उन्हें भी कोर्ट में सुना जाए, लेकिन इस याचिका को खंडपीठ ने अस्वीकार कर दिया.