हिमाचल के DGP और निशांत शर्मा मामले में हाई कोर्ट ने निशांत की शिकायत पर डी जी पी संजय कुंडू के खिलाफ FIR दर्ज करने के दिए आदेश, दोनो तरफ़ की शिकायतों पर अलग-अलग जांच के निर्देश
मामले में 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, कारोबारी निशांत शर्मा को सुरक्षा उपलब्ध कराने के प्रशासन को निर्देश
हिमाचल प्रदेश में चल रहे हाई प्रोफाइल DGP संजय कुंडू और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय के स्वतः संज्ञान के बाद गुरुवार को सुनवाई हुई. मामले में अब प्रदेेश हाई कोर्ट ने निशांत शर्मा की शिकायत पर DGP संजय कुंडू के खिलाफ़ FIR दर्ज करके मामले की जांच के आदेश जारी किए हैं. इससे पहले कारोबारी निशांत शर्मा ने प्रदेश के DGP पर दबाव बनाने को लेकर शिकायत की थी लेकिन इस पर FIR दर्ज नहीं हुई. दरअसल निशांत शर्मा ने हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र लिखा था. जिसके बाद मामले पर न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया और उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. मामले में अब अगली सुनवाई बुधवार 22 नवंबर को होनी है, हाई कोर्ट ने कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक को स्टेस रिर्पोट दायर करने के लिए कहा है.
उधर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले महाधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि DGP संजय कुंडू और करोबारी निशांत शर्मा मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वत संज्ञान लिया था. जिसके बाद आज उच्च अदालत में मामले को लेकर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की. महाधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि इस पर उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आरती केस का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की शिकायत पर तुरंत FIR दर्ज करके जांच होनी चाहिए. ऐसे में प्रदेश उच्च अदालत ने निशांत शर्मा की शिकायत पर भी तुरंत FIR दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं. इसके अलावा न्यायालय ने दोनों पक्षों पर अलग-अलग जांच के आदेश भी दिए हैं. अनुप रतन ने बताया कि कारोबारी निशांत शर्मा की ओर से उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा होने की बात कही गई थी. ऐसे में उच्च न्यायालय ने निशांत शर्मा को सुरक्षा देने के भी प्रशासन को निर्देश दिए हैं. महाधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर कारोबारी निशांत शर्मा की शिकायत पर संजय कुंडू के खिलाफ FIR दर्ज होगी और बुधवार को न्यायालय में स्टेटस रिपोर्ट दायर की जाएगी.