राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना-2019 के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का भी निर्णय लिया है। वहीं, प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 18 नई गतिविधियां शामिल की गई हैं। निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना-2019 में संशोधन कर इसमें 18 नई गतिविधियां शामिल की हैं। अब इस योजना के तहत गतिविधियों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में अतिरिक्त गतिविधियां शामिल करने की घोषणा की थी। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना-2019 के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का भी निर्णय लिया है।
योजना के तहत अभी तक 1350 मामले बैंकों द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रदेश के सभी जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों को योजना में शामिल नई व विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को स्वीकृत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि नई गतिविधियां शामिल करने के लिए ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। समिति द्वारा अनुमोदित गतिविधियों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इन योजनाओं को किया गया शामिल
योजना के तहत लघु सेवा व व्यवसायिक उद्यमों की सूची में परिरक्षित चारा (साइलेज) इकाइयों की स्थापना, उन्नत डेयरी विकास परियोजना (10 गाय या भैंसों की एक इकाई), दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना, फार्म स्टे/एग्रो पर्यटन व फार्म पर्यटन, कृषि के लिए खुदरा दुकानों का निर्माण, कृषि उपकरणों व औजारों का निर्माण, सब्जी नर्सरी तैयार करना, ऊत्तक संवर्द्धन प्रयोगशाला, कृषि उत्पादों का भंडारण और परिवहन, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आधारित वर्टिकल फार्मिंग, पेट्रोल पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, एंबुलेंस, रेशम प्रसंस्करण इकाई, रेशम रीलिंग इकाइयां, ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टेंकर सेवाएं, सर्वेयर यूनिट और ड्रिलिंग यूनिट शामिल की गई हैं।
Author: Viral Bharat
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